बिहार में परिवहन विभाग लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अब परिवहन विभाग ने यह आदेश दिया है कि बिहार में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मोबाइल नंबर का जुड़ा होना अनिवार्य होगा। मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं रहने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिट्रेशन कार्ड सस्पेंड कर दिया जाएगा।
परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को इसके लिए 30 दिनों की मोहलत दी है। साथ ही चेताया कि डाटा वाहन और सारथी पोर्टल पर अपडेट नहीं होने पर चालक और मालिक पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने डीटीओ को इस मामले में कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया है।
दरअसल, पिछले दिनों यह मालूम चला था कि बड़ी संख्या में वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर और उनका आवासीय पता अपडेट नहीं है। कई लोगों ने तो वर्षों पुराना नंबर दिया हुआ है। इससे परेशानी हो रही है। ऐसे में अब मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर देना होगा। अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है। नंबर अपडेट नहीं होने पर प्रदूषण सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेंगे।
वहीं, वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के समय का लिंक्ड मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो घर बैठे ऐसा कर सकते हैं। वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन (parivahan.gov.in) पर एवं ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर सारथी डॉट परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन (sarathi.parivahan.gov.in) पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।