कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े मामले की रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. उन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है. कोर्ट ने उन्हें 11 जून को हाजिर होने का आदेश दिया है. मामला साल 2018 का है।
बता दें कि भाजपा के कार्यकर्ता नवीन झा ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2018 में एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो एक हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है. कांग्रेस में ऐसा नहीं होता है और ना होगा।
जिसके बाद भाजपा के एक कार्यकर्ता नवीन झा ने याचिका दायर करते हुए यह आपत्ति जताई कि राहुल गांधी ने उनके नेता और उनकी पार्टी के खिलाफ गलत बयान दिया है. याचिकाकर्ता की शिकायत के बाद रांची एमपीएमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था. समन जारी होने के राहुल गांधी के वकील उच्च न्यायालय में भी गए थे, लेकिन वहां पर उन्हें राहत नहीं मिल।
हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद रांची के एमपीएमएलए कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई, जिसमें न्यायाधीश की तरफ से राहुल गांधी को आगामी 11 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है. याचिकाकर्ता नवीन झा के तरफ से कोर्ट में उनका पक्ष रख रहे वकील विनोद साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 11 जून के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि राहुल गांधी की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है और कोर्ट उनके खिलाफ क्या निर्णय लेती है।