दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले केजरीवाल को बड़ा झटका लगा. हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून के हिसाब से हुई है ना कि गिरफ्तारी के समय को राजनीतिक समय से जोड़कर देखा जाए. कोर्ट ने साफ कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के पास पर्याप्त सबूत थे और उसी के आधार पर गिरफ्तारी हुई है. इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को ख़ारिज कर दिया।
अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी कानून के हिसाब से, ना कि राजनीतिक


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