दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत ने गुरुवार को नियमित जमानत दे दी। केजरीवाल को कथित आबकारी घोटाला से जुड़े धन शोधन मामले में मार्च में गिरफ्तार किया गया था। तिहाड़ जेल से शुक्रवार को उनकी रिहाई हो सकती है।
राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल जज न्याय बिंदु ने गुरुवार को फैसला सुनाने से पहले दो दिनों तक सुनवाई की। न्यायाधीश ने बुधवार को संकेत दिए थे कि वह मामले को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखना चाहतीं। उन्होंने सभी वकीलों से अपनी दलीलें संक्षिप्त में रखने को कहा था।
केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर ईडी की तरफ से पेश वकीलों ने अदालत से बेल बांड पर साइन के लिए दो दिन का समय दिए जाने की मांग की। इस पर अदालत ने कहा कि वह जमानत पर कोई स्टे नहीं लगाएगी। बेल बांड शुक्रवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाएंगे। केजरीवाल को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव के लिए 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी थी। दो जून को केजरीवाल ने आत्मसमर्पण किया था। केजरीवाल की तरफ से स्वास्थ्य कारणों को लेकर जमानत आवेदन दाखिल किया था।