बिहार : राज्य में अवैध रूप से चलने वाली बसों पर शनिवार को बड़ी कार्रवाई की गई। 252 बसों से 47.87 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया तो 26 जब्त कर ली गईं। विशेष अभियान के दौरान 556 बसों के परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण आदि की जांच की गई।
उन्नाव हादसे के बाद आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने 12 जुलाई को ही दिल्ली समेत अन्य राज्यों के लिए चलने वाली अधिसंख्य बसों के अवैध रूप से परिचालित होने का मामला प्रमुखता से उठाया था। इसके अगले ही दिन राज्य सरकार ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर कार्रवाई की।
डीटीओ-एमवीआई जिम्मेवार होंगे: परिवहन सचिव ने कहा कि फिटनेस फेल वाहनों को सड़क पर चलाया जाना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है और सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से खतरनाक है। जिन बसों का फिटनेस फेल है उनकी फिटनेस जांच कराएं। वाहन फिट होने के बाद ही उसे चलाने दें। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि बिना फिटनेस, परमिट, स्पीड लिमिट डिवाइस एवं टैक्स डिफॉल्टर बसों के परिचालन पर डीटीओ-एमवीआई जिम्मेवार होंगे।