आज जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे संजय सिंह, सामने आई ये बड़ी मुश्किलें

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सुप्रीम कोर्ट ने आज संजय सिंह को जमानत दे दी है. ईडी ने कहा कि जांच एजेंसी को संजय सिंह को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है।

आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय को जमानत दे दी है. संजय सिंह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में थे. कोर्ट ने कुछ शर्तों के आधार पर संजय सिंह को जमानत दी है. मिली जानकारी के मुताबिक मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि जांच एजेंसी को संजय सिंह को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है. डिवीजन बेंच ने साफ कर दिया है कि जमानत पर रहते हुए संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकते है।

इसी क्रम में खबर आई है कि संजय सिंह आज जेल से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि कई कानूनी प्रक्रियाएं हैं, जिन्हें पूरा करने में आज कई घंटे लगेंगे, जिसके कारण उनका आज जेल से बाहर आना मुश्किल है।

पिछले 6 महीने से बंद हैं

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने मंगलवार को आप सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी. शीर्ष अदालत के तीन न्यायाधीशों (संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले) की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान पीठ ने ईडी से पूछा कि क्या संजय सिंह को अभी भी जेल में रखने की जरूरत है. इस पर ईडी ने कोई आपत्ति नहीं जताई है।

दरअसल, संजय सिंह के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की पुष्टि नहीं हुई है और न ही कोई मनी ट्रेल पाया गया है. इसके बावजूद संजय सिंह पिछले 6 महीने से जेल में हैं।