आतंकी फंडिंग करने वालों पर 24 घंटे में प्रतिबंध लगेगासंयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएसी) द्वारा जिन लोगों का नाम आतंकी फंडिंग के लिए चिह्नित किया गया है, उनकी संपत्ति पर 24 घंटे के भीतर वित्तीय प्रतिबंध लगेगा। केंद्र सरकार ने नियामकों, खुफिया एजेंसियों को ये निर्देश दिया है।
सरकार के अनुसार, आतंकवाद और आतंकी वित्तपोषण से तार जुड़े होने के मामले में वित्तीय पाबंदियां बिना देरी और यूएपीए कानून के तहत 24 घंटे के अंदर लागू होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) को मनी लॉन्ड्रिंग और काला धन का पता लगाने का जिम्मा सौंपा गया है। एफआईयू देश के अर्थतंत्र में धनशोधन और काले धन का पता लगाने का काम करती है। सरकार ने विभाग को इस मामले में नोडल एजेंसी बनाया है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले राजस्व विभाग ने नियामकों, खुफिया और अन्य एजेंसियों के साथ पुलिस को कानून के इस्तेमाल के तौर-तरीकों के बारे में जानकारी दी थी। इसका उद्देश्य घातक हथियारों, जैविक, रसायनिक और परमाणु हथियारों को पूरी तरह रोक लगाना था।