जमीन और अपार्टमेंट की खरीद-बिक्री में आमलोगों को ठगी से बचाने के लिए सुलह मंच बनाया जाएगा। पटना के बाद भागलपुर में सुलह मंच बनाया जाएगा। अदालती कार्यवाही का ही नाम सुलह मंच दिया गया है।
सुलह मंच में निबंधित-गैरनिबंधित प्लॉटर, बिल्डर या ब्रोकर के खिलाफ संपत्तियों की खरीद-फरोख्त में हुई वादाखिलाफी का निवारण किया जाता है। पटना में रेरा के आदेश के बाद कई बिल्डरों का लाइसेंस रद्द किया गया तो कुछ पर जुर्माना समेत निवेशकों को चाबी दिलाई गई। अब दक्षिण-पूर्व बिहार, कोसी और सीमांचल के जिलों में उत्पन्न इस समस्याओं के निदान के लिए भागलपुर में भी रेरा की अदालत लगेगी। इसे लेकर भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के सचिव ने भागलपुर डीएम को पत्र दिया है। डीडीसी कुमार अनुराग ने बताया कि रेरा का पत्र मिला है।
रेरा के सचिव ने डीएम से सुलह मंच के गठन के लिए भागलपुर में उपलब्ध सेवानिवृत्त आईएएस, जिला जज, एडीजे, बीपीएससी के अधिकारी स्तर के तीन सुयोग्य लोग और सक्षम पदाधिकारी का नाम मांगा है। मनोनीत हुए रिटायर्ड अफसरों के नाम, पता आदि मांगे गए हैं।