केंद्र सरकार द्वारा संशोधित ब्याज सहायता योजना जारी रखने के निर्णय को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से फसल ऋण, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन सहित संबंधित गतिविधियों के लिए कम ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने को कहा है। किसानों को 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर 3 लाख रुपये की सीमित राशि दी जाएगी।
रिज़र्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज में डेढ़ प्रतिशत की छूट मिलेगी। समय पर ऋण अदा करने वाले किसानों को ब्याज में तीन प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। रिजर्व बैंक ने कहा कि अल्पावधि ऋण लेने के लिए आधार नंबर जोड़ना अनिवार्य होगा।
संकटपूर्ण स्थिति में किसानों को अपनी उपज बेचने से रोकने और गोदामों में उपज भंडारण को प्रोत्साहित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को फसल की कटाई के बाद 6 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए ब्याज में छूट का लाभ मिलेगा।