ईडी की याचिका पर केजरीवाल को कोर्ट का समन

Arvind Kejriwal

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया। अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी द्वारा जारी समन को नजरअंदाज करने की शिकायत पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

प्रवर्तन निदेशालय ने तीन फरवरी को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष शिकायत दी थी। एजेंसी ने पीएमएलए की धारा 50 (समन जारी करने की शक्ति) के तहत केजरीवाल को जारी समन का पालन नहीं करने और जांच में शामिल नहीं होने पर शिकायत दर्ज की गई थी। अदालत ने अपने आदेश में माना कि प्रथम दृष्ट्या आईपीसी की धारा 174 के तहत अपराध हुआ है। कोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को समन भेजा है।

मामले में आप के तीन नेताओं, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह और विजय नायर को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

मानहानि मामले में पेशी से 29 तक छूट यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को रीट्वीट करने से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 29 फरवरी तक पेशी से छूट दे दी।

Kumar Aditya: Anything which intefares with my social life is no. More than ten years experience in web news blogging.