कर्मचारियों को प्रोन्नति देने पर कोर्ट ने मांगा जवाब

judgement

रोस्टर बिंदु का पालन किये बगैर प्रोन्नति देने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चन्द्रन और न्यायमूर्ति राजीव रॉय की खंडपीठ ने अशोक कुमार चौधरी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि गत एक अप्रैल तक करीब 76 हजार प्रोन्नति का मामला राज्य सरकार के पास लंबित है। कर्मियों को प्रोन्नति का लाभ देने के लिए राज्य सरकार ने टेम्परोरी एक्सक्यूटिव अरेजमेंट रूल्स 2023 लाया है। इसमें एससी के लिए 16 प्रतिशत और एसटी के लिए एक प्रतिशत सीट सुरक्षित रखा गया है बाकि को औपबंधिक प्रोन्नति पूरे वेतन के साथ दिया गया। प्रोन्नति देने के पूर्व रोस्टर क्लीयरेंस को स्थगित रख दिया गया, जबकि बिहार रिजर्वेशन रूल्स- 6 के तहत नियुक्ति और प्रोन्नति में रोस्टर क्लीयरेंस अतिआवश्यक है।

Kumar Aditya: Anything which intefares with my social life is no. More than ten years experience in web news blogging.