कांवर यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों पर मालिकों के नाम का उल्लेख अनिवार्य

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कांवर यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों पर मालिकों के नाम का उल्लेख अनिवार्य

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कांवर यात्रा मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों पर मालिकों के नाम का उल्लेख अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा इसी तरह के आदेश को विपक्षी विरोध के बाद वापस लेने के बाद लिया गया।

मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश ने राजनीतिक हलचल मचा दी थी, जिसमें विपक्ष और सत्ताधारी एनडीए के नेताओं ने इस आदेश को समाज में विभाजन पैदा करने वाला बताया था।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वाला बताया। “कुछ उत्साही अधिकारियों के हड़बड़ी में दिए गए आदेश अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं… आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अस्पृश्यता को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए,” नकवी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा।

हालांकि, इस आदेश को कई भाजपा नेताओं का समर्थन भी मिल रहा था, नकवी ने कांवर यात्रा में भाग लेते हुए अपनी एक तस्वीर पोस्ट की और कहा कि उन्हें किसी से सम्मान और आस्था के बारे में कोई उपदेश की जरूरत नहीं है।

जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी, जो केंद्र में भाजपा के प्रमुख सहयोगी हैं, ने कहा कि मुजफ्फरनगर पुलिस का आदेश वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।

विभिन्न दलों की आलोचनाओं के बाद, मुजफ्फरनगर प्रशासन ने गुरुवार को अपने आदेश में संशोधन करते हुए सुझाव दिया कि लोग स्वेच्छा से अपने भोजनालयों पर मालिकों के नाम का उल्लेख कर सकते हैं।

हालांकि, शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे फिर से बढ़ावा देते हुए राज्य भर में कांवर यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों और खाद्य विक्रय गाड़ियों पर मालिकों के नाम का उल्लेख अनिवार्य कर दिया।

इससे पहले, लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा कि वह “हिटलर की आत्मा से प्रभावित” हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अस्पृश्यता को बढ़ावा दे रही है।

“हम इस आदेश की निंदा करते हैं क्योंकि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करता है, जो अस्पृश्यता को निषेध करता है। उत्तर प्रदेश सरकार अस्पृश्यता को बढ़ावा दे रही है। यह आदेश, जो नाम और धर्म के प्रदर्शन का निर्देश देता है, अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 19 (जीविका का अधिकार) का उल्लंघन है,”-  ओवैसी

समाजवादी पार्टी, जो विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, ने सबसे पहले इस आदेश की आलोचना की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में इसे “समाज को विभाजित करने के उद्देश्य से किया गया एक सामाजिक अपराध” कहा था। उन्होंने न्यायपालिका से “इरादे की तह तक” जाने और कार्रवाई करने का आग्रह किया था।

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