धनशोधन मामले में अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने के मामले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस बारे में फैसला मुख्य न्यायाधीश लेंगे, क्योंकि याचिका से संबंधित पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा है।
केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अंतरिम जमानत अवधि एक सप्ताह बढ़ाने को लेकर दाखिल याचिका का उल्लेख करते हुए 29 मई को सुनवाई का आग्रह किया। इस पर जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि हम याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं कर सकते।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ही याचिका पर फैसला करेंगे। पीठ ने सिंघवी से जानना चाहा कि याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए पिछले सप्ताह उल्लेख क्यों नहीं किया गया। इस पर सिंघवी ने कहा कि डॉक्टर ने 25 मई को जांच कराने के लिए परामर्श दिया और अगले दिन 26 मई को याचिका दाखिल की गई।
केजरीवाल ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर एक सप्ताह अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की है।