दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 1 जून को खत्म होने वाली है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक आगामी 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। इसी बीच सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतरिम जमानत की अवधि को सात दिन और बढ़ाने की मांग कर दी है।
दरअसल, दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीते 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया था। इसी बीच केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में प्रचार का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की याचिका दाखिल की।
केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को शर्तों के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी कि बेल के दौरान केजरीवाल न तो सीएम ऑफिस जाएंगे और ना ही किसी तरह के कागजात कर दस्तखत करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें दो जून को हर हाल में कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी।
अब जब केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने वाली है और पांच दिन बाद उन्हें सरेंडर करना है तो उन्होंने स्वास्थ्य जांच का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत से अंतरिम जमानत की अवधि को और 7 दिन बढ़ाने की मांग कर दी है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक, केजरीवाल को अभी PET-CT स्कैन के साथ ही कई दूसरे तरह के टेस्ट से गुजरना है, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन का समय मांगा है। अब देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या उन्हें फिर से जेल जाना पड़ता है।
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