पटना: शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव रहते हुए राज्य में तहलका मचाने वाले और कई शिक्षकों समेत अधिकारियों के वेतन पर अक्सर रोक लगाने वाले आईएएस अधिकारी के के पाठक के वेतन पर अब राज्य की सरकार ने रोक लगा दी है। के के पाठक के जून महीने के वेतन पर रोक लगाई गई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार के के पाठक का वेतन अब उनके नए विभाग में ज्वाइन करने के बाद नए विभाग की तरफ से ही जारी की जाएगी।
सूत्रों से मिली जानकरी के अनुसार शिक्षा विभाग से हटाए जाने के बाद नए विभाग में ज्वाइन नहीं करने के कारण के के पाठक के वेतन पर रोक लगाई गई है। बता दें कि शिक्षा विभाग में के के पाठक के द्वारा जारी आदेशों के बाद राज्य के शिक्षा जगत में खलबली मच गई थी। उनके खुद के विभाग के कर्मी ही उनके विरोध में बोलने लगे थे।
राज्य में के के पाठक का आदेश एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था जिसके बाद दो जून से वे 30 जून तक के लिए छुट्टी पर चले गए थे। उनके छुट्टी में रहने के दौरान ही उन्हें शिक्षा विभाग से हटा कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। उनके नाम का बोर्ड भी विभाग में लग गया और फिर अचानक हटा लिया गया। छुट्टी खत्म होने के बाद के के पाठक ने अपनी छुट्टी को बढ़ने का आवेदन मुख्य सचिव को दिया था।
इसी बीच एक बार फिर से उनका तबादला राजस्व पार्षद में कर दिया गया। यहां भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। सूत्र बताते हैं कि किसी भी विभाग में ज्वाइन नहीं करने की वजह से उनके वेतन पर रोक लगाई गई है। बताया जा रहा है कि के के पाठक को 15 जून तक अपने विभाग में ज्वाइन करने का निर्देश दिया गया है और फिर उसके बाद ही उनका वेतन निर्गत किया जाएगा।