Voice Of Bihar

खबर वही जो है सही

कोचिंग संस्थान अब 100 प्रतिशत प्लेसमेंट का वादा नहीं कर पाएंगे

ByKumar Aditya

जनवरी 10, 2024
images 2024 01 10T092835.087 jpeg

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कसने के लिए मसौदा दिशा निर्देश तैयार किए हैं।उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कोचिंग संस्थान 100 प्रतिशत चयन, नौकरी की गारंटी या प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा पास करवाने की गारंटी का दावा नहीं कर सकेंगे।

‘कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और विनियमन’ समिति की सोमवार को बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव और सीसीपीए के मुख्य आयुक्त रोहित कुमार सिंह ने की। बैठक में चर्चा किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, विज्ञापनों में कोचिंग संस्थान को अपेक्षित जानकारी देगी। इनमें सफल उम्मीदवार की फोटो, रैंक, उम्मीदवार के पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की अवधि का जिक्र करना होगा।

यह भी बताना होगा कि पाठ्यक्रम मुफ्त उपलब्ध कराया गया या उसके लिए उम्मीदवार ने भुगतान किया था।