दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभिन्न कारोबारी इकाइयों को बिना अनुमति के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अभिनेता जैकी श्रॉफ के नाम (जिसमें उनका उपनाम जैकी और जग्गू दादा शामिल है), आवाज, तस्वीर और बिड़ू शब्द का इस्तेमाल करने से रोक दिया है।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने एक अंतरिम आदेश में कहा कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर वॉलपेपर, टी-शर्ट और पोस्टर आदि बेचने वाली और एआई चैटबॉट प्लेटफॉर्म का संचालन करने वाली कारोबारी इकाइयां उनकी विशेषताओं का दोहन और दुरुपयोग कर व्यक्तित्व व प्रचार के अधिकार का उल्लंघन कर रही है।
कोर्ट ने उन दो कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ भी निर्देश दिया, जिन्होंने श्रॉफ के वीडियो को बेहद अभद्र शब्दों के साथ प्रदर्शित किया था। मामले में अगली सुनवाई 15 अक्तूबर को होगी।