राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन में शनिवार को लगी आग के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि यह मानव निर्मित आपदा है।
इस हादसे में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अहमदाबाद में सिंधुभवन रोड, सरदार पटेल रिंगरोड और एसजी हाईवेपर गेमिंग जोन सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा है। अगले आदेश तक वडोदरा में गेमिंग जोन बंद रहेंगे।
छह पार्टनर पर एफआईआर
गेमिंग जोन में आग लगने से 27 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस ने छह पार्टनर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में केस और दो को गिरफ्तार किया है।