महज 10 कट्ठा जमीन के लिए चाचा और दो चचेरे भाइयों की हत्या में दो सहोदर भाइयों को अदालत ने गुरुवार को फांसी की सजा सुनाई। अपर जिला जज-19 इंद्रजीत सिंह की अदालत ने एक साथ घर के सभी पुरुष सदस्यों (बच्चों को छोड़) की हत्या को दुर्लभतम अपराध माना। कोर्ट ने कहा है कि तब तक अभियुक्तों के गले में फंदा डालकर लटकाया जाए, जब तक उनकी मौत न हो जाए। अदालत ने हत्या की इस घटना को दुर्लभतम श्रेणी का माना व सजा सुनाई। मामला 13 जुलाई 2021 का है।
दरिहट थाना क्षेत्र के खुदरांव निवासी सोनल सिंह और अमन सिंह को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पत्र जारी कर तीनों मृतकों के आश्रितों को उचित मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया है। मामले की प्राथमिकी दरिहट थाना क्षेत्र के खुदरांव गांव की शकुंतला देवी ने स्थानीय थाने में चार लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई थी। इनमें एक आरोपित अजय सिंह फरार चल रहा है। वहीं, एक महिला का ट्रायल प्रारंभ नहीं हो सका है। शकुंतला ने इनलोगों पर अपने पति विजय सिंह, पुत्र दीपक सिंह व राकेश सिंह की हत्या का आरोप लगाया था।
मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से चिकित्सक, अनुसंधानकर्ता व फॉरेंसिक साइंस विशेषज्ञ समेत सात लोगों की गवाही कराई गई थी। सजा सुनाए जाने के समय बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ अदालत परिसर में लगी रही।