जबरन घर खाली कराने में आजम खां दोषी करार

Azam Khan 1

रामपुर (उप्र)। रामपुर की एक अदालत ने एक व्यक्ति का घर जबरन खाली कराकर उसे ध्वस्त कराने के आठ वर्ष पुराने मामले में पूर्व मंत्री आजम खां को दोषी करार दिया है।

आजम की सीतापुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेन्स से कोर्ट में पेशी हुई। अदालत अभी सजा का ऐलान नहीं किया है। दरअसल, डूंगरपुर बस्ती निवासी अबरार ने छह दिसंबर 2016 को गंज थाने में आजम खां, सेवानिवृत्त पुलिस क्षेत्राधिकारी आले हसन और ठेकेदार बरकत अली के खिलाफ घर में घुसकर लूट और मारपीट करने का केस दर्ज कराया था।

इस मामले में कार्रवाई की गई है।

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