शिक्षा विभाग ने कहा है कि मैट्रिक उत्तीर्ण विद्यार्थियों का 11वीं में नामांकन उसी स्कूल में लिया जाएगा, जहां से वो पास हुए हैं।विशेष परिस्थिति में कोई विद्यार्थी दूसरे स्कूल में नामांकन लेना चाहता है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विद्यालय स्थानांतरण प्रमाणपत्र के आधार पर स्पॉट एडमिशन के दौरान उसका नामांकन किया जा सकेगा। हस्ताक्षर के समय पदाधिकारी ध्यान रखेंगे कि विद्यार्थी का नामांकन दूर के स्कूल में नहीं हो।
विद्यार्थियों के 11वीं में नामांकन को लेकर विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को बुधवार को पत्र भेजा है। विभाग ने पत्र में कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यार्थियों के 11वीं में नामांकन के लिए ओएफएसएस पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया है। विद्यार्थियों के स्कूल आवंटन करते संबंध में कहना है कि राज्य के सभी पंचायतों में प्लस टू स्कूल स्थापित कर दिये गये हैं। ताकि, उस पंचायत के विद्यार्थियों को अधिक दूरी तय कर स्कूल में नामंकन लेने की बाध्यता नहीं रहे। इन स्कूलों में बीपीएससी से एक लाख शिक्षकों की नियुक्ति भी कर दी गयी है। साथ ही स्कूलों में आधारभूत संरचना भी विकसित कर दिये गये हैं।