नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को मौजूदा निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए नॉमिनी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया। इसके तहत नामांकन का विकल्प न देने की स्थिति में डीमैट और म्यूचुअल फंड खातों पर रोक का नियम खत्म कर दिया गया है।
इससे पहले सेबी ने सभी मौजूदा व्यक्तिगत म्यूचुअल फंड धारकों के लिए नामित व्यक्ति का विवरण देने या नामांकन से बाहर निकलने के लिए 30 जून की समयसीमा तय की थी। नियम का पालन न करने पर उनके खातों से निकासी पर रोक लगाई जा सकती थी।