दहेज हत्या मामले में पटना सिटी व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सदन लाल प्रियदर्शी की अदालत ने पति को आजीवन कारावास और सास- ससुर को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। मामले के अभियुक्त मालसलामी थाना क्षेत्र के भैसानी टोला निवासी पति सन्नी कुमार साव,ससुर भामा साव व सास मीना देवी है।
पति को उम्रकैद, सास और ससुर को 10 साल की जेल
अपर लोक अभियोजक विजय कुमार ने बताया कि मामला मालसलामी थाना कांड संख्या 260/2018 से जुड़ा है। मामले के परिवादी आलमगंज थाना क्षेत्र के अरफाबाद कॉलोनी नहर रोड निवासी मृतका के पिता नारायण साव है। परिवादी ने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी पूजा की शादी सन्नी के साथ 2017 के साथ हुई थी। शादी में उन्होंने अपने सामर्थ के अनुसार दहेज दिया था। लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल वाले चार लाख रुपए और दहेज के रुप में मांग रहे थे और इसको लेकर पूजा के साथ मारपीट की जाती थी। इस बीच पूजा को एक बच्चा भी हुआ। दहेज को लेकर ससुरालवालों ने 13 जुलाई 2018 को पूजा को जहर देकर हत्या कर दी।