दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसा मामले में 4 सह मालिकों की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस

20240807 163601

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में राव आईएएस (RAU’S IAS) स्टडी सर्कल में जलसैलाब से हुई 3 छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार चार सह-मालिकों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजू बजाज चांदना ने मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को करने का आदेश दिया।

आज (बुधवार) सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। इसके पहले तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने चारों सह-मालिकों की जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए कहा था कि अब ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए याचिका सीबीआई कोर्ट में दाखिल करें। जिन आरोपितों ने जमानत याचिका दायर की है उनमें तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह शामिल हैं। इस मामले में एक आरोपित और थार चालक मनुज कथूरिया को सेशंस कोर्ट जमानत दे चुका है।

29 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने राव आईएएस स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था। इससे पहले 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। थार चालक को छोड़कर सभी आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं।

दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करनेवाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।

उल्लेखनीय है कि पिछले महीने दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस (RAU’S IAS) स्टडी सर्कल के बेसमेंट स्थित लाइब्रेरी में शनिवार (27 जुलाई) को यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे। शाम को हुई भारी बारिश के चलते इस बेसमेंट में अचानक आए पानी में पढ़ाई कर रहे 3 छात्र फंस गए और इनकी मौत हो गई थी।

Kumar Aditya: Anything which intefares with my social life is no. More than ten years experience in web news blogging.