दिल्ली शराब नीति केस: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला आज, जेल में रहेंगे या मिलेगी बेल?

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दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। 14 मई को कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी।

दरअसल, बीते 30 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी और सीबीआई की तरफ से दर्ज केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट के फैसले को मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। जांच एजेंसियों और बचाव पक्ष के वकीलों की दलिल सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया जाएगा।

मनीष सिसोदिया की तरफ से जमानत याचिका में दी गई दलील में कहा गया है कि, अभी इस मामले की ईडी और सीबीआई जांच कर रहे हैं। इस मामले में एक मुख्य चार्जशीट और 6 पूरक चार्जशीट दाखिल की गई है। मामले में अभी भी जांच चल रही है और गिरफ्तारियां हो रही है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस पहलू पर भी ध्यान नहीं दिया है। ट्रायल शुरू करने की दिशा में काम ना के बराबर हुआ है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जमानत दी जानी चाहिए।