Voice Of Bihar

खबर वही जो है सही

दिल्ली हाईकोर्ट से शाहनवाज को राहत

ByKumar Aditya

अगस्त 4, 2024
shahnawaz hussain

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में राहत दी है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। कहा है कि जांच में पता चला है कि पीड़िता और हुसैन कभी एक-दूसरे से मिले ही नहीं। वहीं, हाईकोर्ट के फैसले पर सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा-सत्यमेव जयते।

हाईकोर्ट ने शाहनवाज के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल क्लोजर (निरस्तीकरण) रिपोर्ट को स्वीकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि जांच के दौरान एकत्र किए गए भारी दस्तावेज और वैज्ञानिक साक्ष्य से पता चलता है कि अभियोक्ता और हुसैन कभी एक-दूसरे से नहीं मिले या घटना के दिन एक ही स्थान पर नहीं थे। ऐसे में अपराध के होने की संभावना शून्य हो गई है।

शाहनवाज हुसैन के खिलाफ शिकायतकर्ता महिला ने दुष्कर्म और आपराधिक धमकी का आरोप लगाया गया था। महिला की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।


Discover more from Voice Of Bihar

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from Voice Of Bihar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading