दिल्ली हाईकोर्ट से शाहनवाज को राहत
भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में राहत दी है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। कहा है कि जांच में पता चला है कि पीड़िता और हुसैन कभी एक-दूसरे से मिले ही नहीं। वहीं, हाईकोर्ट के फैसले पर सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा-सत्यमेव जयते।
हाईकोर्ट ने शाहनवाज के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल क्लोजर (निरस्तीकरण) रिपोर्ट को स्वीकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि जांच के दौरान एकत्र किए गए भारी दस्तावेज और वैज्ञानिक साक्ष्य से पता चलता है कि अभियोक्ता और हुसैन कभी एक-दूसरे से नहीं मिले या घटना के दिन एक ही स्थान पर नहीं थे। ऐसे में अपराध के होने की संभावना शून्य हो गई है।
शाहनवाज हुसैन के खिलाफ शिकायतकर्ता महिला ने दुष्कर्म और आपराधिक धमकी का आरोप लगाया गया था। महिला की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।
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