व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नीरज बिहारी लाल के कोर्ट ने सत्र वाद 321/20, खरीक थाना कांड संख्या 196/20 में हत्या करने के सात आरोपियों छतरी मंडल, गोपाल मंडल, लुखो मंडल, मदन मंडल, अरविंद मंडल, इंद्रदेव कुमार, कृष्ण कुमार सभी सुकटिया खरीक को दोषी करार दिया है।
घटना 7 जुलाई 2020 की सुबह 730 बजे की है। खरीक थाना के सुकटिया में सूचक बोलो मंडल के पिता सुबोध मंडल को आरोपियों ने जमीन विवाद में पीट-पीटकर कर अधमरा कर दिया था। घटनास्थल पर ही सुबोध मंडल की मौत हो गई थी। मृतक के पुत्र बोलो मंडल ने खरीक थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 21 मई को कोर्ट सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगा। मुकदमे में सरकार की ओर से अपर लोग अभियोजक किशोर झा ने भाग लिया।