नाबालिग से रेप के मामले में पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ वारंट: 2 साल तक यौन शोषण का आरोप
बिहार के पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया है. वृषिण पटेल पर नाबालिग लड़की के साथ रेप करने और दो साल तक लगातार यौन शोषण करने का आरोप है. मामला मुजफ्फरपुर के कोर्ट में चल रहा है. कोर्ट ने आज वृषिण पटेल के खिलाफ वारंट जारी किया है.
मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट में ये मामला चल रहा है. नाबालिग लड़की ने वृषिण पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में कोर्ट ने तथ्यों को देखने और गवाहों की सुनने के बाद वृषिण पटेल को हाजिर होने को कहा था. पिछले 12 जून को ही उन्हें कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया था लेकिन वृषिण पटेल नहीं पहुंचे. इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था.
मुजफ्फरपुर के पॉक्सो कोर्ट से 24 जून को वृषिण पटेल के खिलाफ वारंट निर्गत हो गया. इसके बाद भी आरोपी पूर्व मंत्री 6 जुलाई को कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हुए. लिहाजा दूसरा जमानती वारंट जारी करते हुए 31 अगस्त को उपस्थित होने का आदेश दिया गया है. पीड़िता के वकील ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि अगर वे 31 अगस्त को हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गैरजमानतीय वारंट जारी किया जायेगा.
इस मुकदमे को लेकर पीड़िता की वकील ऋचा स्मृति ने बताया कि वृषिण पटेल ने दो साल तक मुजफ्फरपुर की एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया. उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जाता रहा है. बाद में पीड़िता के हाथ वह वीडियो फुटेज लग गया. वह वीडियो फुटेज के साथ पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने गयी लेकिन आरोपी बहुत रसूखदार है लिहाजा पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया.
Discover more from Voice Of Bihar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.