भागलपुर:सुल्तानगंज-अगुवानी घाट पर गंगा नदी में निर्माणाधीन पुल के सुपर स्ट्रक्चर ध्वस्त होने के मामले में निलंबित हुए वरीय परियोजना अभियंता को आरोपमुक्त कर दिया गया है। पथ निर्माण विभाग ने बीते साल पांच जून को खगड़िया स्थित बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड में वरीय परियोजना अभियंता योगेंद्र कुमार को निलंबित किया था।
निलंबित अभियंता का तबादला मुख्यालय किया गया। अभियंता ने पुनर्विचार अभ्यावेदन 25 अक्टूबर को दिया। पटना हाईकोर्ट में दाखिल तीन सीडब्ल्यूजेसी मुकदमे में 14 सितंबर को पारित आदेश का हवाला दे बेगुनाह बताया। आदेश में कहा गया था कि पुल निर्माण का काम ईपीसी मोड पर चयनित संवेदक कर रहा था। इस मोड में निर्माण के लिए संवेदक पुल की विस्तृत डिजाइन, सामग्री की खरीद और पुल के निर्माण कार्य में गुणवत्ता के जिम्मेदार हैं। अभियंता की दलील के बाद विभाग ने उन्हें निलंबन से मुक्त किया है।