नीट-स्नातक में जिन 1,563 अभ्यर्थियों को पहले कृपांक (ग्रेस मार्क्स) दिए गए थे, उनमें से 813 अभ्यर्थी रविवार को दोबारा परीक्षा में शामिल हुए। लेकिन रविवार को वैसे 17 अभ्यर्थियों को परीक्षा देने से रोक दिया, जिन्होंने पांच मई को बिहार के केंद्रों पर परीक्षा दी थी। एनटीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई इस परीक्षा में 1,563 उम्मीदवारों में से 813 ही शामिल हुए।
सीबीआई ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी में कथित अनियमितताओं के संबंध में पहली एफआईआर दर्ज की है। रविवार को अधिकारियों ने जानकारी दी। केंद्र द्वारा एजेंसी को परीक्षा में जांच सौंपने की घोषणा के एक दिन बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारियों ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एक नया मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सूत्रों के मुताबिक, मामले की शीर्ष प्राथमिकता पर जांच के लिए सीबीआई की ओर से विशेष टीमों का गठन किया गया है। यह टीमें बिहार के पटना और गुजरात के गोधरा भेजी जा रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि राज्यों में दर्ज नीट संबंधी एफआईआर को सीबीआई अपने हाथ में लेगी और पुलिस अधिकारियों से भी संपर्क करेगी। सूत्रों के मुताबिक, झारखंड में सीबीआई की विशेष टीम धांधली से जुड़े अन्य अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी भी कर सकती है।
देशभर में हो रहा प्रदर्शन
दरअसल, पांच मई को आयोजित हुई परीक्षा में कई गड़बड़ियां सामने आई थी, जिसके बाद इसे रद्द करने को लेकर देशभर में प्रदर्शन जारी है। करीब 24 लाख छात्रों ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा दी है। अधिकारियों के मुताबिक, कथित अनियमितताओं की जांच के लिए कई शहरों में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग मंत्रालय को माननी पड़ी।
पटना में बरामद अधजले नीट प्रश्नपत्र का कोड हजारीबाग का निकला
पटना। नीट पेपर लीक मामले में बिहार की ईओयू ने अहम खुलासा किया है। ईओयू के अनुसार, पटना के खेमनीचक स्कूल से बरामद अधजले प्रश्न पत्र हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से लीक हुए थे। प्रश्नपत्र पर दर्ज कोड के मिलान से यह पहचान हुई।
पांच शातिर जेल भेजे गए
नीट पेपर लीक मामले में देवघर से गिरफ्तार सिंटू कुमार उर्फ चिंटु उर्फ बलदेव कुमार और उसके चार अन्य सहयोगियों को रविवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने से संबंधित अधिसूचना बिहार सरकार के गृह विभाग ने जारी कर दी है।
गृह विभाग के सचिव द्वारा रविवार शाम जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम 25) की धारा-6 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल इस पर अपनी सहमति प्रदान करते हैं। नीट परीक्षा में बरती गई अनियमितता को लेकर पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। इसके तहत पटना के शास्त्रत्त्ी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 358, दिनांक 05.05.2024 की जांच-पड़ताल अब सीबीआई करेगी। बिहार के अलावा इस मामले के तार अन्य स्थानों से जुड़े हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मामले को समुचित जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपा जाता है। इस मामले में दर्ज एफआईआर में आईपीसी की 407, 408, 409, 120 समेत अन्य धाराएं लगाई गई हैं। गौरतलब है कि अभी तक इसकी जांच ईओयू कर रही थी।