बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दाखिल की गई उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें नीट प्रश्न-पत्र लीक मामले में पूर्व में गिरफ्तार किए गए जेल में बंद 13 अभियुक्तों से हिरासती पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर दिए जाने की मांग की गई थी।
विशेष न्यायिक दंडाधिकारी हर्षवर्धन सिंह की अदालत में एक याचिका दाखिल कर सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार ने बहस करते हुए इस मामले मे पटना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए जेल मे बन्द 13 लोगों से हिरासती पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर दिए जाने की प्रार्थना की थी। विशेष लोक अभियोजक ने उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का हवाला भी दिया था। याचिका पर सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने इस संबंध में उस स्थापित कानून का हवाला देते हुए याचिका को खारिज कर दिया, जिसके अनुसार किसी गिरफ्तार अभियुक्त को 15 दिनों के बाद पुलिस रिमांड की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
मामले में 23 अभियुक्त जेल में बंद
गौरतलब है कि इस मामले में अभी 23 अभियुक्त जेल में बंद है। उनमें से 13 अभियुक्तों को पटना पुलिस ने 05 मई 2024 को पटना के शास्त्रीनगर थाना में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया था और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। बाद में मामला विशेष आर्थिक ईकाई को सौंप दिया गया था। उसके बाद केंद्र सरकार के आदेश से सीबीआई अपनी प्राथमिकी दर्ज करने के बाद इस मामले का अनुसंधान कर रही है। पूर्व में सीबीआई ने इसी अदालत में एक याचिका दाखिल कर उपरोक्त 13 अभियुक्तों से जेल में पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने 27 जून 2024 को स्वीकार करते हुए अनुमति प्रदान की थी।