सुप्रीम कोर्ट में धांधली को लेकर दायर तीन याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नीट में ग्रेस मार्क्स वाले उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया है। नीट 2024 के मामले में केंद्र सरकार ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि जिन 1563 उम्मीदवारों के ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनके स्कोर-कार्ड रद्द करने का निर्णय लिया गया है और इसके साथ ही उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प भी दिया गया है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को अनुमति दी, जिसने कहा कि केवल 1563 उम्मीदवारों के लिए इस तरह की पुन: परीक्षा की तारीख 13 जून को ही अधिसूचित की जाएगी और परिणाम 30 जून को घोषित किए जाएंगे। शीर्ष अदालत ने अलख पांडे द्वारा 1563 अभ्यर्थियों को अनुग्रह या प्रतिपूरक अंक देने पर सवाल उठाने वाली याचिका का निपटारा कर दिया।