न्यायालय की अवमानना को लेकर दारोगा पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश

Court Law

बिहार में सिवान जिले की एक अदालत ने न्यायालय के आदेश का लगातार उल्लंघन करने के आरोप में मुफस्सिल थाने के थानाध्यक्ष के विरुद्ध न्यायालय के अवमानना के आरोप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

 

न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, चेक बाउंस होने पर परिवादिनी मेसर्स प्रताप ट्रेडर्स की प्रोपराइटर मधु सिंह ने नूर आलम के विरूद्ध न्यायालय में एक परिवाद पत्र 2022 दर्ज कराया था। उक्त वाद प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक कुमार चतुर्वेदी के न्यायालय में विचाराधीन है। इसी वाद में न्यायालय ने अभियुक्त की उपस्थिति के लिए गैर जमानती वारंट 30 सितम्बर 23 को निर्गत किया।

न्यायालय ने आदेश के अनुपालन के लिए पुन: अनुस्मारक भेजा। लेकिन जब थानाध्यक्ष ने आदेश का अनुपालन नहीं किया तो न्यायालय ने दिनांक 30 मई 2024 को थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण की मांग की। जिसका पुन: अनुपालन थानाध्यक्ष द्वारा नही करने पर न्यायालय ने गम्भीरता से लेते हुए न्यायिक आदेश की अवहेलना तथा अवमानना का अपराध माना।

 

व्यवहार न्यायालय में पदस्थापित न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने मुफस्सिल थानाध्यक्ष के विरुद्ध आदेश के अवमानना के आरोप में दफा 349 के अन्तर्गत मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आरोपी दारोगा की उपस्थिति के लिए सम्मन निर्गत करते हुए न्यायालय ने वाद में सुनवाई की अगली तिथि 18 जुलाई 24 निश्चित की है।

Kumar Aditya: Anything which intefares with my social life is no. More than ten years experience in web news blogging.
Recent Posts