जेपी गंगा पथ (मरीन ड्राइव) पर पैरा ग्लाइडिंग पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने जांच की तो मानक के अनुरूप पैरा ग्लाइडिंग नहीं हो रही थी। पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि संचालक को इस बारे में कहा गया था कि बिना लाइसेंस के ग्लाइडिंग न करें। सुरक्षा मानक के लिए विभाग से लाइसेंस लेना जरूरी है।
बिना लाइसेंस के पिछले एक सप्ताह से मरीन ड्राइव पर पैरा ग्लाइडिंग की जा रही थी। कई लोगों ने प्रशासन से शिकायत की थी कि जहां ग्लाइडिंग करायी जा रही है वह खतरनाक है। ऐसी स्थिति में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
संचालक के पास लाइसेंस नहीं होने से लगी रोक
लोगों ने यह मामला प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि के संज्ञान में लाया। आयुक्त ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों से कहा कि सुरक्षा मानक के अनुसार देंखे कि ग्लाइडिंग से कहीं आमजन को खतरा तो नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि ग्लाइडिंग संचालक के पास लाइसेंस नहीं है इसलिए उसके संचालन पर रोक लगा दी गई है। संचालक से पैरा ग्लाइडिंग उडाने के लिए समुचित कागजात की मांग की गई है। यदि लाइसेंस मिल जाता है तो पटना में नियमित तौर पर पैरा ग्लाइडिंग की सुविधा मिल सकती है।