पटना: मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की बिहार में पटना स्थित एक विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के जुर्म में मंगलवार को दो तस्करों को दस-दस वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही तीन-तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
एनडीपीएस अधिनियम की विशेष अदालत संख्या (एक) के न्यायाधीश प्रशांत कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला निवासी नसीबुल इस्लाम और झारखंड के देवघर जिला निवासी रहमत अंसारी को एनडीपीएस अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
मामले के विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि मामला वर्ष 2018 का था। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र स्थित जेठुली गांव के निकट एक वाहन की तलाशी ली और उसमें छुपा कर रखे गए 104 किलोग्राम गांजा को बरामद किया था। गांजा की यह खेप पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से जेठुली लाई जा रही थी। इस मामले में आरोप साबित करने के लिए अभियोजन ने चार गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।