BiharEducationPatna

पटना हाईकोर्ट ने 85 हजार शिक्षकों की बहाली पर लगाई रोक, गेस्ट शिक्षकों को लेकर राज्य सरकार को एक माह में निर्णय लेने का दिया निर्देश

पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सेकेंडरी स्कूलों में गेस्ट शिक्षकों को प्रतिवर्ष अनुभव के आधार पर पांच अंक देने के मामलें में राज्य सरकार को एक माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने संदीप कुमार झा व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शिक्षक बहाली के लिए बीपीएससी द्वारा जारी विज्ञापन पर रोक लगा दिया है।

बीपीएससी ने राज्य में 85 हजार शिक्षकों के बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 22/24,दिनांक 7 फरवरी,2024 को निकाला था। पहली बार प्रश्न पत्र लीक होने पर मार्च,2024 को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद अभीतक यह परीक्षा नहीं हो पाई है।

कोर्ट ने जानना चाहा कि जब गेस्ट शिक्षकों व संविदा शिक्षकों के कार्य समान है, तो गेस्ट शिक्षकों को अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष पांच अंको का लाभ क्यों नही दिया जाये। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस बारे में एक माह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। पिछड़ा और अतिपिछड़ा विभाग के शिक्षकों को प्रति वर्ष के अनुभव के लिए पांच अंक दिया जाता है। ये वेटेज अधिकतम 25 अंकों तक दिया जाता है।


Discover more from Voice Of Bihar

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Submit your Opinion

Discover more from Voice Of Bihar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

मत्स्य पालन और जलीय कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और प्रदर्शन पर कार्यशाला आयोजित बिहार में बाढ़ राहत के लिए भारतीय वायु सेना ने संभाली कमान बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने रवाना हुए सीएम नीतीश पति की तारीफ सुन हसी नही रोक पाई पत्नी भागलपुर में खुला पटना का फैमस चिका लिट्टी