पतंजलि सोन पापड़ी का सैंपल हुआ फेल, कारावास और अर्थदंड की सजा

Screenshot 20240519 080350 Chrome

करीब पांच साल पूर्व बेरीनाग स्थित एक दुकान से पतंजलि नवरत्न इलाइची सोन पापड़ी के सैंपल फेल होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत ने शनिवार को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हाजी डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी और दुकानदार लीलाधर पाठक को 6 माह के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

आरोपियों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है। 17 सितंबर 2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बेरीनाग स्थित लीलाधर पाठक की दुकान से पतंजलि नवरत्न इलाइची सोन पापड़ी के सैंपल लिये थे। जिसे जांच के लिए रुद्रपुर स्थित राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला को भेजा गया था। इसमें सोन पापड़ी के सैंपल अधोमानक पाए गए। इसके बाद जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उसी दुकान में जाकर चार पैकेट खरीदे और सीलबंद पैकेट देकर किसी प्रत्यायित लैब से जांच करने को कहा।

दुकानदार के इनकार करने पर उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, दुकानदार को नोटिस दिए थे।

Kumar Aditya: Anything which intefares with my social life is no. More than ten years experience in web news blogging.
Recent Posts