न्यायिक हिरासत के दौरान बेऊर जेल में ईयर फोन व मोबाइल बरामदगी के मामले में एमपी- एलएलए की विशेष अदालत ने आरोपी पूर्व सासंद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को सजा सुनायी है। कोर्ट ने पप्पू यादव को एक वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। पप्पू यादव 2004 में आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत के तहत बेऊर जेल में बंद थे। पुलिस प्रशासन ने 8 दिसंबर, 2004 को बेऊर जेल में छापेमारी की थी। तब उनके पास से ईयर फोन और मोबाइल फोन मिला था। इस मामले में फुलवारीशरीफ थाने में आपराधिक मामला दर्ज हुआ था।
पप्पू यादव को एक साल कैद की सजा
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