बिहार : पटना हाईकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की ओर से आयोजित पहले चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का पूरक परिणाम जारी करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति नानी तागिया ने शिक्षा विभाग को जल्द पूरक परिणाम जारी करने को कहा। कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था जिसे गुरुवार को सुनाया गया।
शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले चरण में पूरक परिणाम जारी किया गया था। इसमें कुल 2773 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए थे। हालांकि कुल रिक्तियां 4797 थीं। पूरक परिणाम के बाद भी 2024 रिक्तियां रह गयी थीं। लेकिन, बीपीएससी की ओर से कहा गया कि बची सीटों को दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से भरा जाएगा। आयोग के इस निर्णय के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं।
अदालत ने मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को बीपीएससी की ओर से भेजी गई अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं होने के कारण उत्पन्न रिक्तियों की पहचान करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने बीपीएससी को विभाग से जानकारी मिलने के बाद विज्ञापन संख्या 26/2023 (टीआरई-1) के अनुसार कक्षा एक से पांच के लिए शिक्षकों का पूरक परिणाम जारी करने को कहा है। हाईकोर्ट ने धीरेंद्र कुमार सहित 101 अभ्यर्थियों की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।