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पुणे पोर्शे कार हादसा: नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को मिली जमानत, इन धाराओं में दर्ज है केस

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पुणे में हुए पोर्शे कार हादसा मामले में नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को जमानत मिल चुकी है। बता दें कि विशाल अग्रवाल को उनके ऊपर पहले दर्ज केस में जमानत मिली है। विशाल अग्रवाल के ऊपर और भी दो केस पहले से दर्ज हैं। विशाल अग्रवाल को ऊपर पहला मामला नाबालिग को लेकर लापरवाही बरतने का था। इसी मामले में आज विशाल अग्रवाल को कोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें के पुणे पोर्शे कार हादसा मामले में उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें जमानत दी गई है।

नाबालिग आरोपी के दादा पर भी केस है दर्ज

बता दें कि इस मामले में बीते दिनों नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले ही मुख्य आरोपी विशाल अग्रवार को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। तब से लेकर अबतक विशाल अग्रवाल जेल में ही बंद थे। बता दें कि सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ उनके ड्राइवर ने पुलिस को शिकायत दी थी। इसी के आधार पर सुरेंद्र अग्रवाल पर अपहरण के चार्ज लगाए गए। आईपीसी की धारा 365, 366 के तहत उनके ऊपर केस दर्ज किया या और उन्हें भी जेल भेज दिया गया था।

हादसे में 2 लोगों की हुई थी मौत

बीते दिनों सीपी अमितेश कुमार ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था कि शुरुआती जांच में यह बताया जा चुका है कि कार हादसे की घटना रात ढाई बजे की है। सुबह 8 बजे करीब इसकी शिकायत पुलिस थाने में की गई। धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया था। केस की जांच कर रहे सीपी अमितेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था कि दुर्घटना वाली रात अजीत पवार गुट के विधायक सुनील टिंगरे पुलिस स्टेशन भी आए थे। यह रिकॉर्ड में दर्ज है। बता दें कि इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही यह मामला गर्माया हुआ है।

Kumar Aditya

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