पूर्व राजद विधायक को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

images 2024 01 03T143858.012 jpeg

गर्भवती महिला द्वारा तत्कालीन राजद विधायक की गाड़ी को साइड नहीं देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूर्व विधायक से जवाब-तलब किया है।

समस्तीपुर जिला के हसनपुर से राजद के पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम ने सजा कम करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई के बाद उन्हें नोटिस जारी किया। गर्भवती मंजू देवी की मौत के बाद उसकी गोतनी कबूतरी देवी की ओर से दायर एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। आवेदिका के वकील अभय कुमार ने कोर्ट को बताया कि मार्शल गाड़ी से जा रहे राजद विधायक को साइड नहीं देने पर गर्भवती मंजू देवी को राइफल के बट और लात से मारा गया। इसके बाद महिला की मौत हो गई। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 19 जुलाई 2019 को आईपीसी की धारा 302 के तहत पूर्व विधायक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

Kumar Aditya: Anything which intefares with my social life is no. More than ten years experience in web news blogging.