नई दिल्ली। केंद्र ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए शुक्रवार को सख्त कानून लागू कर दिया, जिसमें पकड़े जाने पर अधिकतम 10 साल की जेल और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम- 2024’ को मंजूरी देने के लगभग चार महीने बाद कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि कानून के प्रावधान 21 जून से लागू होंगे।