प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि लेकर आवास नहीं बनाना लाभुकों को महंगा पड़ रहा है। राशी लेकर आवास नहीं बनाने वालों पर प्रशासन का रुख कड़ा दिख रहा है।
ग्राम पंचायत गनगनियां वार्ड 8 के रहने वाले सुखदेव तांती की पत्नी नूतन देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवास बनाने हेतु प्रथम किस्त 40 हजार रुपये मिला था। राशी प्राप्त करने के बाद उसने आवास नहीं बनाया। जमीन बेचकर गनगनियां से धरहरा चली गयी। उन्हें नोटिस, नीलाम वाद होने के बाद कार्रवाई के डर से ली गई राशी 27 मई को विभाग को वापस कर दिया।
बीडीओ संजीव कुमार ने बताया कि पीएम आवास योजना में आवास के लिए राशी लेने के बाद आवास नहीं बनाने वाले गनगनियां के एक लाभुक ने राशी वापस की है। राशी लेकर आवास नहीं बनाने वाले 41 लाभुक पर निलाम वाद दायर किया गया है।