नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौजूदा लोकसभा चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने आदेश में कहा कि याचिका दुर्भावनापूर्ण और द्वेषपूर्ण उद्देश्यों से दूषित हैै। कैप्टन दीपक कुमार द्वारा दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया कि मोदी और सहयोगियों ने 2018 में एयर इंडिया की एक उड़ान की घातक दुर्घटना की योजना बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास किया।