Voice Of Bihar

खबर वही जो है सही

बिहार : पंचायती राज में 15 हजार 610 पदों पर होगी बहाली

ByKumar Aditya

जून 8, 2024
Jobs scaled

पंचायती राज विभाग में 15 हजार 610 पदों पर बहाली होगी। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता कहा कि 4351 पदों पर स्थायी नियुक्ति होनी है, जबकि 11259 पदों पर संविदा पर नियुक्ति होगी। लक्ष्य है कि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 10 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा को पूरा करने में पंचायती राज विभाग की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पंचायती राज मंत्री शुक्रवार को विभागीय कार्यों की जानकारी प्रेस के साथ साझा कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों और अंकेक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी से होगी। पंचायत सचिव, निम्नवर्गीय लिपिक, कार्यपालक परिचारी और जिला परिषद में निम्नवर्गीय लिपिक की नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। विभाग में विभिन्न पदों पर नियुक्ति पूरी होने से गांवों के विकास कार्य में और तेजी आएगी। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3090 करोड़ स्वीकृत किया गया है। अगस्त 2025 तक राज्य के 8053 पंचायतों के एक लाख 9 हजार 321 वार्डों में 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम पूरा हो जाएगा। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने कहा कि अभी तक 4126 पंचायतों के 16397 वार्डों में कुल 1 लाख 65 हजार 903 सोलर स्ट्रीट लाइट लगा दिया गया है। सोलर लाइट लगाने के लिए कुल राशि में 75 प्रतिशत 15वीं वित्त आयोग की और 25 प्रतिशत षष्टम राज्य वित्त आयोग की है। मौके पर पंचायती राज निदेशक हिमांशु कुमार राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

अविश्वास प्रस्ताव पर उपस्थित सदस्यों का बहुमत मान्य

अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि प्रखंड प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मौजूद सदस्यों के बहुमत से फैसला होगा। निर्वाचित सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। उन्होंने बताया कि पटना हाइकोर्ट द्वारा इस संबंध में फैसला दिया गया है कि प्रमुख-उप प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या प्रक्रिया अपनायी जायेगी। विभाग ने इस आदेश को जिलों को भेज दिया है। निर्वाचित प्रमुख-उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत आवश्यक है। यही प्रक्रिया जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए भी अपनायी जायेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पटना हाइकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगी।

ये हैं स्थायी पद

पंचायती राज पदाधिकारी 112

पंचायत सचिव 3525

अंकेक्षक 28

निम्नवर्गीय लिपिक 505

कार्यालय परिचारी 05

जिला परिषद कनीय अभियंता 104

जिला परिषद में निम्वर्गीय लिपिक 72

अस्थायी पद

लेखापाल सह आईटी सहायक 7070

तकनीकी सहायक 556

कार्यपालक सहायक 03

ग्राम कचहरी सचिव 1400

ग्राम कचहरी न्यायमित्र 2230


Discover more from Voice Of Bihar

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Submit your Opinion

Discover more from Voice Of Bihar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading