बिहार में सरकारी विद्यालयों के समय में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है। इस नए आदेश के अनुसार एक जुलाई 2024 से सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4:00 बजे तक सूबे के सभी प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन किया जाएगा। इससे पहले जारी आदेश के अनुसार एक जुलाई 2024 से सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक सूबे के सभी प्रारंभिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन किया जाना सुनिश्चित किया गया था।
सप्ताह में करना होगा 45 घंटे काम
शिक्षा विभाग की ओर से जारी नए आदेश में कहा गया है कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुपालन के लिए प्रति सप्ताह शिक्षकों की न्यूनतम 45 घंटे की कार्य अवधि निर्धारित है। अतः प्रत्येक शिक्षकों को सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रतिदिन 7 घंटे 30 मिनट की न्यूनतम कार्य अवधि का अनुपालन सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर समय-सारणी संबंधी दिशानिर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसके अंतर्गत कक्षाएँ पूर्व से ही पूर्वाह्न 09.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक संचालित की जाती रही हैं। इसी क्रम में विभागीय अधिसूचना सं० 2707, दिनांक 28.11.2023 के द्वारा भी समयावधि संबंधी निर्देश दिए गए थे, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए आदेश सं० 1242. दिनांक 26.06.2024 के द्वारा शैक्षणिक अवधि 09.00 बजे पूर्वाहन से 04.00 बजे अपराह्न तक निर्धारित की गई। यह आदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत आच्छादित है।
इसके साथ ही पिछले 11 वर्षों की वर्षवार विवरणी सुलभ जानकारी हेतु तालिकाबद्ध की जा रही है।