बिहार स्वास्थ्य विभाग ने कुछ जिलों को छोड़कर शेष में कार्यरत चिकित्सक और सभी प्रकार के स्वास्थ्य कर्मियों का 15 सितंबर तक अवकाश रद्द कर दिया है। इन्हें राज्य में बाढ़ को देखते हुए इसकी रोकथाम और निरोधात्मक उपाय के लिए विशेष चौकसी और अनुश्रवण करना है। इसलिए अवकाश रद्द किया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव शैलेश कुमार ने आदेश जारी कर दिया है।
स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि अरवल, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, नवादा और रोहतास जिले को छोड़ कर अन्य जिलों में यह आदेश लागू होगा। इन जिलों को छोड़ कर अन्य जिलों में पदस्थापित सभी चिकित्सा पदाधिकारी, सभी स्वास्थ्य कर्मी नियोजित सहित, स्वास्थ्य प्रशिक्षक, पारा मेडकल स्टाफ, जीएनएम, एएनएम, शल्य कक्ष सहायक, लैब तकनीशियन और कार्यालय परिचारी का सभी प्रकार के अवकाश रद्द रहेंगे। इसमें मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य और अधीक्षक से लेकर निदेशक प्रमुख तक शामिल हैं। इसके साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि जो चिकित्सा पदाधिकारी या स्वास्थ्य कर्मी अवकाश पर हैं, उन्हें तुरंत अपने कर्तव्य पर योगदान करना है।