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भागलपुर:अपहरण के दोषी को 10 साल की जेल की सजा

ByKumar Aditya

दिसम्बर 7, 2023
prison

अपहरण के दोषी को 10 साल की जेल की सजा

भागलपुर में अपहरण के दोषी राजेन्द्र मंडल को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश लवकुश कुमार के कोर्ट ने बुधवार को 10 साल की जेल और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने पीड़िता को दो लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। घटना पीरपैंती थाना क्षेत्र की है। राजेन्द्र मंडल को कोर्ट ने 30 नवंबर को दोषी करार दिया था। बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई जिसमें सरकार की ओर से पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम और जयकरण गुप्ता शामिल हुए। मामले के सूचक पीड़िता के पिता हैं। उन्होंने केस दर्ज कराया था कि छह अगस्त 2022 को उनकी लड़की शाम के सात बजे चीनी लाने दुकान गई। पर वह लौटकर घर नहीं आई। जब खोजबीन की गई तो पता चला कि राजेन्द्र मंडल ने शादी की नीयत से उसका अपहरण कर लिया था।

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