अपहरण के दोषी को 10 साल की जेल की सजा
भागलपुर में अपहरण के दोषी राजेन्द्र मंडल को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश लवकुश कुमार के कोर्ट ने बुधवार को 10 साल की जेल और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने पीड़िता को दो लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। घटना पीरपैंती थाना क्षेत्र की है। राजेन्द्र मंडल को कोर्ट ने 30 नवंबर को दोषी करार दिया था। बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई जिसमें सरकार की ओर से पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम और जयकरण गुप्ता शामिल हुए। मामले के सूचक पीड़िता के पिता हैं। उन्होंने केस दर्ज कराया था कि छह अगस्त 2022 को उनकी लड़की शाम के सात बजे चीनी लाने दुकान गई। पर वह लौटकर घर नहीं आई। जब खोजबीन की गई तो पता चला कि राजेन्द्र मंडल ने शादी की नीयत से उसका अपहरण कर लिया था।