भागलपुर:बलात्कार के आरोपियों को दस साल कैद की सजा

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रेप के दो दोषियों को 10-10 साल की सजा

भागलपुर | सनोखर के अमडंडा में 2021 में एक नाबालिग से हुए रेप के मामले में सप्तम एडीजे और पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश के कोर्ट ने गुरुवार को चंद्रशेखर उर्फ पप्पू मंडल तथा गुलशन कुमार को 10-10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने पीड़िता को दो लाख रुपए मुआवजा देने को कहा जो डालसा देगा। इससे पहले कोर्ट ने दोनों को एक दिन पहले दोषी करार दिया था। सजा के बिंदु पर हुई सुनवाई में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम और जयकरण गुप्ता शामिल हुए। केस की सूचक पीड़िता ही थी। उसने केस में कहा था कि घटना वाले दिन वह अपने घर पर पढ़ रही थी। तब पहले अभियुक्त ने उसे बुलाया। वह गई तो उसने उसे पकड़ लिया और अपने घर लेता गया। वहां दूसरा अभियुक्त था जिसने उसके साथ रेप किया। इसके बाद पहले अभियुक्त ने दरवाजा खोला तो वह रोती हुई घर वापस आ गई।

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